Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिद्धान्त जारी

ब्यूरो 26-10-2020

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

गाजीपुर। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 20.09.2020 को मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये है।

उक्त अधिनियम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर इकाई स्वामी को 72 घण्टे के अंदर जारी करेगी, जिससे उद्यम स्थापना से सम्बन्धित विभाग/अधिकारी 1000 दिन तक इकाई का निरीक्षण नहीं करेगें। इसी बीच इकाई स्थापना के साथ-साथ आवश्यक एनओसी आदि प्राप्त कर लेगी। उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार तथा इसी संहिता के अन्तर्गत जिलाधिकारी को 20.2344 हेक्टेयर (50 एकड़) तक भूमि के अर्जन अथवा क्रय के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिधानित है। इस हेतु अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रार्थना-पत्र के साथ ही उद्यमी को देना होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नारंगी व हरी श्रेणी इकाईयों के लिए अनापत्ति/सहमति का अधिकार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किया जा चुका है। श्रम विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी को श्रम विभाग से सम्बन्धित एनओसी जारी करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया जा चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा 20 किलोवाट तक औद्योगिक संयोजन झटपट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 20 किलोवाट से अधिक औद्योगिक संयोजन को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सामान्यतः 4 दिवस के अंदर समाधान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसी प्रकार आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण स्तर पर महायोजना के अन्तर्गत प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उद्यमी के आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के निर्देश जारी किये जा चुके है।एम0एस0एम0ई0 के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं यथापेक्षित समस्त प्रपत्रों सहित जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर में जमा किया जायेगा।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: 6 ग्राम हॉट स्पाट घोषित
Next: नो इन्ट्री में किसी भी दशा में मौरंग व बालू लदे ट्रक प्रवेश न करने पाये-डीएम

हो सकता है आप चूक गए हों

IMG-20260311-WA0067

नौरंग सिंह महाविद्यालय में एनएसएस के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ

ब्यूरो 11-03-2026
IMG-20260311-WA0069

मारपीट प्रकरण में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

ब्यूरो 11-03-2026
IMG-20260311-WA0068

अवैध पिस्टल के साथ दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

ब्यूरो 11-03-2026
CSF-Logo-500x280

10 मार्च को नेहरू स्टेडियम में सबजूनियर बालकों की हॉकी ट्रायल

ब्यूरो 09-03-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.