ग़ाज़ीपुर। संयुक्त सचिव,उ0प्र0 शासन 07 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम में बिहार राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2020
हेतु 28.10.2020 को बिहार राज्य के जनपद-बक्सर तथा कैमूर (भभूआ) में होने वाले मतदान तथा मतगणना 10.11.2020 को लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्वक मतदान कराये जाने हेतु जनपद-गाजीपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों (08 किमी0 की परिधि) में संचालित आबकारी दुकानों को पूर्णतया बन्द रखे जाने का निर्देश है।
जिलामजिस्ट्रेट एम0पी0 सिंह, गाजीपुर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए होने वाले मतदान स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण एव ंनिर्विध्न सम्पन्न कराने तथा लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति से 48 घण्टे
पूर्व अर्थात 26.10.2020 को सायं 06.00 बजे से 28.10.2020 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 10.11.2020 को जनपद की बिहार राज्य सीमा से 08 किमी0 परिधि के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित देशी मदिरा की-14, विदेशी मदिरा की-06, बीयर की-05, भांग की-02 तथा ताडी की-06 फुटकर बिक्री की दुकानों (निम्नवत्) को पूर्णतया बन्द रखने एवं मादक वस्तुओं के विक्रय को निषिद्ध करने का आदेश देता हूॅ। जिसमें देशी शराब दुकानो में बरूईन मोड, पटखौलिया, धुस्का, रामनरायनपुर, देवल, सायर, भतौरा, गहमर, दिलदार नगर बस स्टैण्ड, दिलदार नगर कस्बा, दिलदार नगर रे0 कासिंग, सजना सलारपुर, मिर्जाबाद एवं वीरपुर, विदेश मंदिरा दुकानों में जमानियॉ रेलवे स्टेशन, देवल, गहमर, दिलदारनगर नं0-1, दिलदारनगर नं0-2, मिर्जाबाद, बीय दुकानों में गहमर, पटखौलिया, दिलदारनगर नं0-1, दिलदारनगर वायरलेस मोड़, मिर्जाबाद, भॉग दुकानों का नाम गहमर, पटखौलिया तथा ताड़ी दुकानों में पटखौलया देवैथा, गहमर, भदौरा, दिलदारनगर एवं मिर्जाबाद स्थित है। उन्होने बताया कि बन्दी के दिवसों के लिए अनुाापियों को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नही होगा इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।