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गज़ल होटल पर चला प्रशासन का बुल्डोजर

गाजीपुर। मौजा मुहम्मद पट्टी (महुआबाग) में अब्बास अंसारी व उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी द्वारा प्रथम तल पर वर्ष 2003 मे रेस्टोरेंट के निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। लेकिन उसके स्थान पर एच डी एफ सी बैंक व उसके लिए ए टी एम, जीना आदि का निर्माण भूतल पर दूकानो के स्थान पर किया गया था। जिसकी स्वीकृति नही ली गयी थी।

उपरोक्त निर्माण के विरूद्ध भवन स्वामी को आर डी ओ एक्ट के अधीन नोटिस संख्या 123/2020 सरकार बनाम अब्बास अंसारी व उमर अंसारी को उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था। उक्त वाद मे उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने सुनवाई करते हुए 08.10.2020 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ भवन स्वामी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दाखिल किये जिसमें मा0उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेश याचीगण को दिया था। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी के न्यायालय में अपील भवन स्वामी की ओर से दाखिल किया गया था जिसमें नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने सुनवाई करते हुए अपील को निरस्त कर दिया और उपजिला मजिस्ट्रेट सदर गाजीपुर/नियत प्राधिकारी के आदेश 08.10.2020 का क्रियान्वयन करने हेतु आदेश 31.10.202 को दिया। इस आदेश का अनुपालन 01.11.2020 को जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा कराया गया। नियंत्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने होटल के मालिकान अब्बास अंसारी व उमर अंसारी को नोटिस दिया कि इसका निर्माण अवैध है स्वंय अतिक्रमण को गिरा दे वर्ना प्रशासन गिरवा देगा जिसका खर्च होटल के मालिको को देना पड़ेगा। इस नोटिस के खिलाफ अब्बास अंसारी आदि ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने अपील को निस्तारित करने के लिए आदेश दिया। शनिवार को बोर्ड ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी द्वारा दाखिल दो अपील को तथ्यहिन करार कर खारिज कर दिया और उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गाजीपुर के ध्वस्तीकरण के फैसले को सही माना। रविवार की सुबह अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी भू0रा0 सुशील कुमार श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार, उपजिलाधिकारी सेवराई रमेश मौर्या, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, शहर कोतवाल विमल मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस पुलिस फोर्स के साथ महुआबाग स्थित गजल पर पहुंच कर करीब पांच बुलडोजर लगाकर सुबह सात बजे से ही ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिये। ध्वस्तीकरण के समय महुआबाग व मिश्रबाजार को चारो तरफ से सील कर रखा गया था। उक्त स्थान पर किसी को भी जाने की अनुमति नही थी।