गाजीपुर। शैक्षिक सत्र् 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्ंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित संशोधित समय सारणी जारी की गई है, जिसके अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11 12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित किए जाने की अंतिम तिथि 12 नवंबर, 2020 निर्धारित की गयी है।
जिला पिछला वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि जिनके द्वारा अभी तक अपने संस्था के मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस आदि का विवरण नहीं भरा गया है। वह शिक्षण संस्थाएं 12 नवंबर, 2020 तक उपरोक्त विवरण को भरते हुए ऑनलाइन सत्यापित करना
सुनिश्चित करें। इसके उपरान्ंत यदि किसी संस्था का वांछित विवरण मास्टर डाटा में अपूर्ण या त्रुटि रहता है तो इसके लिए सम्ंपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।