Skip to content

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया बनेगा सरल

गाजीपुर। प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 20.09.2020 को मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए है।

उक्त अधिनियम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र आवश्यक औपचारिकता पूर्ण होने पर इकाई स्वामी को 72 घंटे के अंदर जारी करेगी। इसी बीच इकाई स्थापना के साथ-साथ आवश्यक एनओसी प्राप्त कर लेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार तथा इसी संहिता के अंतर्गत जिलाधिकारी को 20.234 हेक्टेयर (50 एकड़) तक की भूमि अर्जन अथवा क्रय के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिधानित है। इस हेतु अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रार्थना पत्र के साथ ही उद्यमी को देना होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नारंगी व हरी श्रेणी इकाइयों के लिए अनापत्ति/सहमति का अधिकार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी करने का अधिकार प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। श्रम विभाग द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी को
श्रम विभाग से संबंधित एनओसी जारी करने का अधिकार प्रतिनिधित्व किया जा चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा 20 किलोवाट तक औद्योगिक संयोजन झटपट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 20 किलोवाट से अधिक औद्योगिक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 4 दिवस के अंदर समाधान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसी प्रकार आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण स्तर पर महा योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उद्यमी के आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के निर्देश जारी किए जा चुके है। एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदन कर्ता द्वारा निवेश मित्र पोर्टल
की वेबसाइट- niveshmitra.up.nic.in पर आवदेन करने के पश्चात् सम्बन्धित विभागो के आवेदन पत्र की प्रति सम्बन्धित संग्लनक के साथ जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, गाजीपुर में जमा किया जाएगा।