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‘‘मिशन मोड’’ के अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने के लिये टाइम लाइन बढ़ा

ब्यूरो 17-12-2020

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ग़ाज़ीपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी कृते सहायक श्रमायुक्त, लईक अहमद ने बताया कि ‘‘मिशन मोड’’ के अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने के लिये टाइम लाइन 30 नवंबर, 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर
से श्रम विभाग के तत्वाधान में निर्माण श्रमिकों के हित में 16 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों को तभी लाभान्वित किया जा सकता है, जब वे निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हों। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड 05 लाख तक जोखिम कवर करता है। आज दिन-प्रतिदिन श्रमिकों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। निर्माण श्रमिकों के पंजीकृत न होने के कारण उन्हें अथवा उनके आश्रित लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। प्रायः निर्माण श्रमिक गरीब ही होते हैं
तथा उन्हें योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती है। अतः ऐसी दशा में सभी बुद्धिजीवियों, सरकार/गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं की निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं जागरूकता में अहम भूमिका साबित हो सकती है। आप सभी का एक-एक कदम एक परिवार की दशा एवं दिशा बदल सकती है, आज आप सभी के सहयोग की अपील की जाती है। समस्त ठेकेदारों, भवन निर्माण स्वामियों, कार्यदायी संस्थाओं, ईंट-भट्ठा मालिकों से अपील है कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए यथा सहयोग प्रदान करें। निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिए 18 से 60 वर्श के बीच का कोई निर्माण मजदूर, जो विगत 01 वर्श में 90 दिन से अधिक कार्य करता है पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र, एक फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, कार्य करने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर, इत्यादि दस्तावेज संलग्न करके पंजीकरण करवाया जा सकता है। बोर्ड की निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं जिसमें दुर्घटना सहायता योजना (05 लाख तक), चिकित्सा सुविधा योजना, मातृत्व, शिशुु एवं बालिका मदद योजना ( 43 हजार तक), अक्षमता पेंषन योजना ( 01 हजार प्रतिमाह), पुत्री विवाह अनुदान योजना ( 55 हजार तक), पेंशन योजना ( 01 हजार प्रतिमाह), मेधावी छात्र पुरस्कार योजना ( 22 हजार तक), गंभीर बीमारी सहायता योजना इत्यादि। सभी निर्माण श्रमिकों एवं बोर्ड में पूर्व में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की जाती है कि वे अपनी निकटतम सहज जन सेवा केन्द्र पर पहुँच कर अपना पंजीकरण/नवीनीकरण एवं योजनाओं का आवेदन कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण के लिए सहज जन सेवा केन्द्र (ब्ैब्) पर वांछित अभिलेख यथा-आधार कार्ड, सी0वी0एस0 बैंक खाता, आई0एफ0एस0सी कोड तथा मोबाइल नंबर (ओ0टी0पी0 प्राप्त करने हेतु) आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजीपुर लईक अहमद के मोबाइल नम्बर-9415991215 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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