ग़ाज़ीपुर। जिला पूर्ती अधिकरी कुमार निर्मलेन्दु ने सूचित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का नियमित वितरण दिसम्बर , 2020 माह की 18 तारीख से प्रारम्भ होकर 28 तारीख तक सम्पन्न होगा।
जनपद में अन्त्योदय के 59537 कार्डाे पर प्रति माह 20 किग्रा गेहूँ एवं 15 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी के 579128 कार्डाे पर प्रतिमाह प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूँ एवं 02 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा । दोनो प्रकार के राशनकार्डाे पर गेहूँ का
मूल्य 2 रूपये प्रतिकिग्रा एवं चावल का मूल्य 03 रूपये प्रतिकिग्रा की दर से किया जायेगा । राशन कार्डधारकों को देय गेहू का मूल्य रू0-02 प्रति किग्रा 0 तथा चावल का मूल्य रू0-03 प्रति किग्रा होगा। उन्होने बताया कि यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। वितरण के दौरान पोर्टेबिलीटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान 22 से 25 तक जेनरेट किए जा सकेगें। वितरण की अन्तिम तिथि 28 दिसम्बर है। 27 दिसम्बर तक जिन कार्डधारकों का अंगूठा लगाकर खाद्यान्न नही प्राप्त हो सकेगा , वे कार्डधारक 28 दिसम्बर को अपने राशनकार्ड में अंकित सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति पर अपने घर का मोबाइल नम्बर अंकित करते हुए , उचित दर विक्रेता के यहां जमा कर मोबाइल ओ ० टी ० पी ० बेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। सम्बन्धित उचित दर विक्रेता उक्त आधार कार्ड को अपने आपूर्ति कार्यालय में लाकर मोबाइल नम्बर व आधार कार्ड की सिंडिंग करा दे ताकि अगले माहो में सम्बन्धित कार्डधारकों को अथान्टिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सके। उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विकेताओं को सूचित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में वितरण सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्डधारक उक्त अवधि में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित दर दुकानों से अपने राशन कार्ड का खाद्यान्न प्राप्त कर ले