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किसान अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी केन्द्र पर अपना धान विक्रय कर सकते है-डीएम

ग़ाज़ीपुर। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 मे मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गतिमान धान खरीद को देखते हुए आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे जिलाधिकारी द्वारा जनपद मे स्थापित धान क्रय केन्द्रो पर धान खरीद के दृष्टिगत निर्देश दिये गये है।

एक क्रय केन्द्र पर एक दिन मे एक किसान से 125 कुन्तल अधिकतम धान खरीद किया जायेगा। यदि उस किसान का धान 125 कुन्तल से अधिक हो तो उसे एक सप्ताह बाद की तिथि का टोकन देकर खरीद किया जायेगा। शासनादेशानुसार समस्त क्रय केन्द्र समय से खुले तथा नियत समय पूर्वान्ह 09 बजे से सांय 05 बजे तक केन्द्र प्रभारी उपस्थित रहे। समस्त केन्द्रो पर पारदर्शिता के साथ नियमित धान खरीद करते हुए केन्द्र को आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करे। यदि महिला के नाम पर पंजीकरण है तथा महिला स्वंय धान बेचने केन्द्र पर आती है, तो बिना नम्बर के वरीयता के आधार पर उनका धान क्रय किया जाये। प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को लघु एवं सीमान्त कृषको की खरीद हेतु दिन आरक्षित है। जिलाधिकारी द्वारा कृषक हित में जनपद के समस्त धान क्रय केन्द्रो का राजस्व ग्रामों से सम्बद्धीकरण जनपद स्तर पर मुक्त कर दिया गया है किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी केन्द्र पर अपना धान विक्रय कर सकते है। धान क्रय प्रगति के नियमित अनुश्रवण एवं प्राप्त शिकायतों के अनुरक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा चन्द्रभान पाण्डेय, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तहसील कासिमाबाद को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित करते हुए जनपद स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष मे धान खरीद कन्ट्रोल रूम नं0 0548-2226005 स्थापित किया गया है। कन्ट्रोल रूम प्रतिदिन पूर्वान्ह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा। किसान धान खरीद के सम्बन्ध मे अपनी समस्या हेतु इस नं0 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।