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मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु समयावधि में करे आवेदन

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय गाजीपुर ने सूचित किया कि यदि कतिपय कारणो से प्रात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या अपात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिको द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।

उन्होने बताया कि इस अवधि में भी नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेत आवेदन कर सकते है उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रो की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम तक की जायेगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाय तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।