ग़ाज़ीपुर। उप कृषि निदेशक ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन वर्ष (2020-21) योजन के आवेदन पत्र 23.02.2021 तक कार्यालय में प्रेषित के सम्बन्ध में बताया कि किसानों के हित लाभ के लिए कृषि मे प्रशिक्षित युवाओं का उपयोग करने के उद्धेश्य से किसानों को कृषि सम्बन्धित समस्त सुविधायें वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।
राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को सुविधायें प्रदान की जानी है। कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, बैंक से ऋण प्राप्त करने मे सहायता तथा ब्याज अनुदान व्यवस्था यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा, एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये का 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000 प्रति माह से अधिक न हों। स्वतंत्र कृषि व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होने योजना से सम्बन्धित जानकारी के लिए कार्यालय उन कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी से सर्म्पक करें।