गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण, छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त श्रीकांत राजभर पुत्र विक्रम राजभर नि0 ग्राम विशुनपुरा थाना मुहम्मदाबाद को 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 30,000 रु0 के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया। जबकि मुकदमा अपराध संख्या 512/2016 धारा 363,366, 376 डी भा0द0स0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना नंदगंज के मुकदमे में अभियुक्त सुग्रीव चौहान पुत्र घुरपतारी चौहान नि0 ग्राम मुडरभा थाना नंदगंज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 668/2017 धारा 363,354 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट -01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त श्रीकांत राजभर पुत्र विक्रम राजभर नि0 ग्राम विशुनपुरा थाना मुहम्मदाबाद को 07 वर्ष का कारावास व 30000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। वही मुकदमा अपराध संख्या 512/2016 धारा 363,366,376 डी भा0द0स0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना नंदगंज के मुकदमे में अभियुक्त सुग्रीव चौहान पुत्र घुरपतारी चौहान नि0 ग्राम मुडरभा थाना नंदगंज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।