गाजीपुर। थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस ने शनिवार की रात्री करीब 2:55 मिनट पर मुखबीर की सूचना पर पिकप में 02 राशि गाय को बध के लिए बिहार ले जा रहे अभियुक्त गोलू राजभर पुत्र सरल राजभर निवासी ग्राम पातेपुर को गिरफ्तार कर सम्बन्धित धाराओं में जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन में थाना करीमुद्दीनपुर के सम्बन्ध में 06.03.2021 को PRV 3184 से सूचना मिली की एक पिकप में 02 राशि गायो का मुह एवं पैर बांधकर क्रुरता पूर्वक पिकप में ढुसे हुए वध के लिए बिहार ले जाने की सूचना पर विशम्भरपुर गांव के बगीचे के सामने रोड पर समय करीब 14.55 बजे पिकप को पकड़ लिया गया है। सूचना पर उ0नि मय हमराह व पीआरवी कर्मचारीगण के मदद से उक्त गोवंश का मुह व पैर खोलवाकर पिकप से उतरवाकर पानी पिलाया गया। वाहन पिकप के सम्बन्ध में कागजात तथा गौवंश परिवहन करने सम्बन्धी अधिकार पत्र की मांग की गयी तो नही दिखा सका। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 39/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया। पिकप संख्या UP60AT6285 का कोई कागजात व गोवंश परिवहन सम्बन्धी कागजात न होने के कारण मुकदमा उपरोक्त तथा धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उ0नि0 रंजीत कुमार, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 इमरान अहमद आदि मौजूद रहे।