Skip to content

नियमित लोक अदालत 21 मार्च को

गाजीपुर। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल
जज (वरिष्ठ संवर्ग) गाजीपुर घनश्याम शुक्ल ने सूचित किया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार नियमित लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश गाजीपुर की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय गाजीपुर वाह्य न्यायालय, सैदपुर व मोहम्मदाबाद में  21.03.2021 दिन रविवार को किया जायेगा।
पूर्व की भॉति मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्देर्शित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डित वाद, पारिवारिक वाद,धारा-138 एन आई एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबन्दी वाद, श्रम वाद, उपभेक्ता फोरम वाद, बाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद का निस्तारण किया जायेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा
प्राप्त निर्देश के आलोक में सुधी वादकारी अतिशीघ्र विभिन्न न्यायाालयों में लम्बित अपने-अपने प्रकरणों को गैर-पारम्परिक व सुलह-समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर प्रस्ताविक उक्त नियमित लोक अदालत में निस्तारित करावें। ताकि आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करते हुए नियमित लोक अदालत 21.03.2021 को सफल बनाया जा सके।