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न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के अभियुक्तों को दी कड़ी सजा

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 70,000 रु0 के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा वाद संख्या 56/2014 मुकदमा अपराध संख्या 704/2014 धारा 363,366,376,506,120 बी भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नोनहरा के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्तगण क्रमशः1- हनीफ उर्फ फेकू पुत्र इस्तखार राईनी निवासी मोहल्ला रायगंज थाना कोतवाली गाजीपुर 2- इम्तियाज उर्फ पिन्टू पुत्र इन्तजार अहमद पता उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 35,000-35,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।