गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने सूचित किया कि 29 मार्च 2021 को होली (रंग पर्व) का त्यौहार है। इस अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद गाजीपुर की आबकारी की समस्त दुकानों को बन्द रखा जाना आवश्यक है।
उन्होने बताया है कि लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा -59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29.03.2021 (रंग पर्व) को जनपद गाजीपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाप, एफ0एल0-2/2बी, सी0एल-1सी,भांग, ताड़ी एवं एफ. एल.-16 व 17 की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानों को बन्द करने एवं दुकानो से मादक वस्तुओं के विक्रय को निषिद्ध करने का आदेश दिया। इस बन्दी के लिए दुकानों के अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।