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प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवश्यक निर्देश

गाजीपुर। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाल गोविन्द गाजीपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 17578 लाभार्थियो को आवास आवंटित है, जिन्हे प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के नोडल खाते में वर्तमान में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

आवास साफ्ट के आकड़ो के आंकड़ो का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि जनपद में 14601 लाभार्थी ऐसे है, जिन्हे प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हुए 28 दिनो से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, उन्हे द्वितीय किस्त जारी की जा सकती है। इसी प्रकार जनपद मे 923 एसे लाभार्थी है, जिन्हें द्वितीय किस्त प्राप्त हुए 52 दिनो से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जिन्हे तृतीय किस्त जारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 634 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत है, जिन्हे द्वितीय व तृतीय किस्त अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध है। उन्होने जनपद के समस्त लाभर्थियों को सूचित किया है कि योजना के खाते मे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिन लाभार्थियों द्वारा प्रथम किस्त रू 40,000.00 से नींव स्तर तक था द्वितीय किस्त के रू 70000.00 से छत स्तर तक कार्य पूर्ण कर लिये है, वे अपने सचिव अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क करके द्वितीय किस्त व तृतीय किस्त की मॉग करें। तृतीय किस्त के रूप में रू 10000.00 की धनराशि से फिनिसिंग, रंगाई-पुताई व प्रदर्शन बोर्ड के लिए दी जायेगी। यह धनराशि निःशुल्क है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के धन की मॉग करता है या किसी प्रकार की अन्य कोई कठिनाई हो तो इसके लिए सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से एवं जनपद स्तर के दूरभाष संख्या 0548-221303 अथवा मोबाइल नम्बर 9454465241 पर सम्पर्क कर सकते है।