जमानियां। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से किसानों के लिए एक मुश्त समझाैता योजना लेकर आया है। ताकि बैंक के बकाये को खत्म किया जा सकें और योजना का उद्धेश्य बैंक के ऋणी दोषी सदस्यों को राहत प्रदान करके मुख्यधारा से जोड़ना है।
एडीओ सहकारता अशोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों और अल्पकालीन फसली ऋणों के तीन वर्ष से अधिक के बकाएदार ऋणी सदस्यों के लिए एकमुश्त समझाैता योजना शुरू की गई है। जिला सहकारी बैंक के व्यक्तिगत 20 लाख रुपये और संस्थागत 10 करोड़ तक के तीन वर्ष पुराने बकाएदार इसके पात्र होंगे। जिन ऋणों में मूलधन के बराबर मूलधन और उतना ही ब्याज वसूल किया जा चुका है, उनको ओटीएस का लाभ मिलेगा। वही सहकारी समितियों में इस योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक के फसली ऋण धारकों को मिलेगा। इसमें 1997 से पूर्व के फसली ऋण में किसान द्वारा मूलधन में बचे अवशेष को जमा कराकर ओटीएस का लाभ दिया जाएगा। 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक बकाया है उनको आयत ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।बताया कि 30 जून तक बकाया जमा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद विभागीय निर्देशानुसार दंडनीय ब्याज वसूली खर्च सहित पूरी राशि की वसूली के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।