गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता के पास मतदान स्थल पर पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/ पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धि मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योेजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदो, विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि पहचान पत्रों मे से कोई एक पहचान पत्र का होना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया है कि कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यो की पहचान के लिए भी वैध माने जाएगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यो की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत 29 अप्रैल, 2021 (पूर्वान्ह 7ः00 बजे से अपरान्ह 6ः00 बजे तक) को होने वाले मतदान मे मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने समस्त अधिकारियों एवं कार्मिको को निर्देशित किया है कि मतदान के समय मास्क का प्रयोग अवश्य रखे तथा मतदाताओ से अपील किया है कि मास्क का प्रयोग एवं 2 गंज की दूरी अवश्य रहे।