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उर्वरक बैग पर अंकित मूल्य पर ही होगी बिक्री-जिला कृषि अधिकारी

गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि समितियों व निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध माह अप्रैल से पूर्व डी०ए०पी० एवं एन0पी0के0 के स्टाक का वितरण अथवा बिक्री उन्ही पुरानी दरों से ही की जायेगी जो कि उर्वरक बैग पर अंकित होगी साथ ही पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली रसीद में जो धनराशि अंकित होगी।

निजी उर्वरक कम्पनियों द्वारा माह अप्रैल से नई दरों की डी0ए0पी0 एवं एन0 पी0के0 की आपूर्ति कुछ मात्रा में की गई हैं। जनपद के सभी उर्वरक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि यदि पुरानी दरों की डी०ए०पी० एवं एन0पी0के0 उर्वरकों की बिक्री बढे रेट पर की जाती है तो सम्बन्धित विक्रेताओं, औद्योनिक समिति, सहकारी समितियों एवं गन्ना समितियों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम -1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अधिक मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति प्रकाश में आती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी । कृषक भाइयों को यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई समस्या होती है तो फोन नम्बर 05482221295 पर शिकायत कर सकते है ।