गाजीपुर। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शुक्रवार को जिलाधिकारी एम पी सिंह ने शासन के निर्देशानुसार लागू कर्फ्यू को 10.05.2021 की प्रातः 07 बजे तक लागू रखने का निर्देश दिया है।
उन्होने निर्देश दिया है कि शासन द्वारा जारी आदेश के अर्न्तगत आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकानो के साथ ही दैनिक उपयोग की दुकाने जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छो़ड़कर शेष सभी दुकाने बन्द रखने का आदेश दिये है। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशन डिस्टेन्सिंग का पालन व मास्क/ग्लब्स व सेनेटाईजर के उपयोग की अनिवार्यता की गयी है।
जिलाधिकारी ने शासन के आदेश पर दैनिक उपयोग के वस्तुओ जैसे सब्जी, फल एव किराना की दुकानों को निम्म समयावधि में खुलने के आदेश दिये है। जिसमें फल, सब्जी की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक खुलेगी। किराना की दुकाने प्रतिदिन पूर्वान्ह 10 बजे दोपहर 02 बजे तक ही खुलेगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी की दुकानों को परोक्त अवधि में लगाने के स्थान का निर्धारण जनपद मुख्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, गाजीपुर तथा उपजिलाधिकारी सदर, गाजीपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर किया जायेगा। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि में तहसील मुख्याल एंव कस्बो में सब्जी मण्डी/फल मण्डी के स्थान का निर्धारण सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों/क्षेत्राधिकारियों द्वारा नगर पलिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।