Skip to content

रद्द प्रधान पद निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि घोषित

गाजीपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत निर्वचन के दौरान मतदान से पूर्व जिन प्रधान प्रत्याशियों की मृत्यु हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज(सदस्यो, प्रधानो और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली,1994 के नियम-74 के प्रावधानानुसार निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रधान पद रद्द कर दिया गया है और ऐसे रद्द प्रधान पद के मतदान के उपरान्त आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी नही किया गया है।

उन सभी रद्द प्रधान पद निर्वाचन हेतु मतदान 09 मई 2021 को पूर्वान्ह 07 बजे से अरान्ह 06 बजे तक तथा मतगणना 11 मई 2021 को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर एम पी सिंह ने निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन कार्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित कराने का निर्देश दिये है।