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जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस की दर की निर्धारित

गाजीपुर। कोविड-19 की द्वितीय लहर के संक्रमण के कारण मरीजो की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप एम्बुलेन्स चालकों/स्वामियों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें विभिन्न लोगो द्वारा की जा रही है। अतः महामारी के इस दौर में यह आवश्यक हो गया है कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों क इलाज हेतु उपयोग में लाई जाने वाली एम्बुलेंस की दरे निर्धारित कर दी जाय।

जिससे कि जनसामान्य को अथवा कोविड-19 संक्रमित मरीज एवं उनके परिजनों को किसी अप्रिय स्थिति या कठिनाईयों का सामना न करना पडे़। अतः जिलाधिकारी एम पी सिंह ने ‘द‘ एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897,डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित मरीजो/रोगियों के इलाज हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली निजी एम्बुलेन्स के जनपद गाजीपुर में किराये की दरें निम्मवत निर्धारित करते हुए निर्देश दिया है। जिसमें आक्सीजन रहित एम्बुलेंस रू0 1000/- 10 किमी0 की दूरी तक उसके पश्चात रू0 30 प्रति किमी0 की दर से। आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस रू0 1500/- 10 किमी0 की दूरी तक उसके पश्चात रू0 50 प्रति किमी की दर से तथा वेन्टीलेटर सपोर्टेड/बाई पैप एम्बुलेंस रू0 2500/- 10 किमी की दूरी तक उसके पश्चात रू0 100 प्रति किमी की दर से निर्धारित किया है। उन्होने बताया कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नही होगा। कोविड संक्रमित मरीज अथवा उसके परिजन उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नं0 112 व इण्टीग्रटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर गाजीपुर पर स्थापित टेलीफोन नं0-0548-2226100 , 2226101 से 2226114 पर दर्ज करायी जा सकती है।