गाजीपुर। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर ने बताया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर जिला कारागार, गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के खतरे में बंदियों की सुरक्षा हेतु सात साल से कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत देकर उन्हे राहत दी जा रही है।
इसके तहत जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध 10 बंदियों को 19.05.2021 को श्री घनश्याम शुक्ल, ए0सी0जे0एम0, गाजीपुर द्वारा जमानत आदेश पारित कर रिहा किया गया। अब तक जिला करागार, गाजीपुर में कुल 51 बंदियों को रिहा किया गया है।