गाजीपुर। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना संक्रमण के खतरे से बंदियों की सुरक्षा हेतु सात साल से कम सजा वाले बंदियो को अंतरिम जमानत देकर उन्हे राहत दी जा रही है।
इसके तहत जिला करागार, गाजीपुर में निरूद्ध 01 बंदी को 20 मई, 2021 को घनश्याम शुक्ल, ए0सी0जे0एम0, गाजीपुर द्वारा जमानत आदेश पारित कर रिहा किया गया। अब तक जिला करागार, गाजीपुर में कुल 52 बंदियों को रिहा किया गया है।