गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति यूनिट (लाभार्थी ) निःशुल्क 05 किग्रा खाद्यान्न का वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 05 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न ( 03 किग्रा गेहूँ एवं 02 किग्रा चावल ) प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह (निःशुल्क ) वितरण करने हेतु निर्देश आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ आदेश के क्रम में 13 मई, 2021 निर्देश के क्रम में उपुर्यक्त के अनुक्रम में जनहित में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डाे पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ एवं 02 किग्रा चावल ) का निःशुल्क वितरण 20.05.2021 से 31.05.2021 के मध्य सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं द्वारा पूर्वान्ह 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 तक ई – पॉसमशीन से अथॉन्टिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा, जिनका विवरण निम्नवत है।
अन्त्योदय (लाल) राशन कार्ड पर मात्र 03 किग्रा गेहूँ एवं 02 किग्रा चावल पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट ( लाभार्थी ) को निःशुल्क दिया जायेगा। उन्होने बताया कि तकनीकी कारणों से जिन कार्डधारकों का माह की 30 तारीख तक अथॉन्टिकेशन नही हो पायेगा, वे 31.05.2021 को अपने उचित दर विक्रेता से आधारकार्ड/ निर्वाचन कार्ड या अन्य कोई मान्य अभिलेख तथा मोबाइल नम्बर दर्ज कराकर मोबाईल ओटीपी बेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है । राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29.05.2021 से 31.05.2021 के मध्य अनुमन्य रहेगी । निःशुल्क वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कठोरता से अनुपालन किया जाये ।