गाजीपुर। जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/ भावी उद्यमियों को
सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम0वाई०एस०वाई) के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है ।
इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूर्ति तक आनलाईन किया जा सकता है। आन लाईन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड , बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति
प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ –
पत्र अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। वह किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो । साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना , मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य सरकारी योजना में
मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50 लाख की सीमा तक अनुदान/मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।