गाजीपुर। प्रधानार्चाय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने बताया कि प्रदेश के समस्त राजकीय /निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के प्रशिक्षार्थियों को ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना‘‘ के अन्तर्गत ऐसे सभी प्रशिक्षार्थी जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जिनके माता/ पिता अथवा दोना की कोविड-19 महामारी के संक्रमण /प्रभाव से मृत्यु हो गई है तथा इन प्रशिक्षार्थियो के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हे अपनाना न चाहे या अपनाने मे समक्ष न हो, तो उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना ही ‘‘ उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ‘‘ का मुख्य उद्देश्य है।
उन्होने बताया है कि 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी प्रशिक्षार्थी जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता या पिता मे से एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु 01मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा उनके वैद्य संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से
महामारी के दौरान हो गयी हो।
18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी प्रशिक्षार्थी जिन्होने कोविड-19 के कारण माता-पिता मे से आय अर्जित करने वाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान मे जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। योजना के बारे मे अधिक जानकारी हेतु इस संस्थान के कार्यदेशक से सम्पर्क कर सकते है।