गाजीपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी लईक अहमद ने बताया कि अभी तक प्रदेश के संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीयन कराये जा रहे हैं। इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा आनलाइन पोर्टल WWW.UPSSB.IN
आरम्भ किया गया है।
इस पोर्टल पर धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, हाथ ठेला
चलाने वाला, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, अखबार बाँटने वाला (हाकर), फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर/लाईट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल/साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, आदि 45 प्रकार के कामगार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होने बताया गया कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रूपये की सहायता तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सहायता योजना प्रचलित है।
उन्होने बताया कि 1-कामगार अपनी नवीनतम फोटो अधिकतम 50 केवी तक अपलोड रखें, 2-डिक्लेरेशन फार्म (स्वघोषण पत्र) को डाउनलोड करें, फिर भर कर अधिकतम 200 केवी तक अपलोड करें, 3-आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स फार्म भरते समय अपने पास रखें और सही डिटेल्स भरें, 4-ओटीपी वेरिफिकेशन और पासवर्ड के लिये मोबाइल नंबर अपने पास रखें, 5-फैमिली की डिटेल्स नामिनी के लिये अपने साथ रखें, 6-उचित डिटेल्स सही से भरकर आवेदन करें, तभी स्कीम के लिये आप पात्र होंगे, 7-आवेदन भरने के बाद 60 रूपये का भुगतान ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन चालान के माध्यम से करें, 8-आनलाइन भुगतान करने पर आपका सर्टिफिकेट तुरंत व्यू एप्लिकेशन से डाउनलोड हो जायेगा और ऑफलाइन चालान के माध्यम से भुगतान करने पर आपका सर्टिफिकेट 48 घण्टे से 72 घण्टे में व्यू एप्लिकेशन से डाउनलोड होगा, 9-यूपीएसएसबी में रजिस्ट्रेशन करने के लिये यूपीबीओसीडब्लू में रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिये। पूछताछ हेतु आफिस टाइम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजीपुर लईक अहमद के मोबाइल नंबर-9415991215 पर संपर्क कर सकते हैं।