जमानियां। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के तत्वाधान में मंगलवार को तहसील सभागार में मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा से बचाव विषयक पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा, उत्पीड़न से बचाव संबंधी कानूनी की विस्तार से जानकारियां दी गई।
स्थानीय विधिक सेवा समिति के सचिव तहसीलदार घनश्याम ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ कानूनी जानकारियां देना भी है। कहा कि आप सभी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। कानून की समस्या किसी को भी हो सकती है। इसके निवारण के लिए कोर्ट, कचहरी व थाने बने हैं। उन्होंने इस दौरान किशोर न्याय अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसडीएम शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने शिविर में घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि हर महिला और लड़की को बिना किसी डर के गरिमा और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। पिछली शताब्दी के दौरान समाज में जबरदस्त प्रगति के बावजूद, महिलाओं के साथ अभी भी समान व्यवहार नहीं किया जाता है और उन्हें समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है एवं महिलाओं को संविधान में बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जो महिलाओं कि रक्षा करते हैं। घरेलू हिंसा कानून के संबंध में बताया कि भारत में कई घरेलू हिंसा कानून हैं। इस अवसर पर राम राज राम‚ बेचू राम‚ भरत यादव‚ नितिश यादव‚ विजय कुमार‚ बृज किशोर‚ मंतोष‚ राज कुमार पासवान‚ विनय दूबे‚ विनय पाण्डेय आदि मौजूद रहे।