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बुलेट के मूल साइलेन्सर में परिवर्तन करने पर होगी कार्यवाई

गाजीपुर।  परिवहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजीपुर ने बताया है कि विभाग उच्च न्यायालय द्वारा दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल के स्वामियों/चालकों द्वारा साइलेन्सर को इस प्रकार परिवर्तित कराने पर कि उनसे निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से भी अधिक ध्वनि निकलने का उपरोक्त जनहित याचिका के माध्यम से संज्ञान लेते हुए 20.07.2021 को सख्त आदेश पारित किये गये है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में 20.10.2021 को उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी महोदय की अध्यक्षता तथा मण्डल के समस्त परिवहन अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आहूत की गयी। बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद गाजीपुर के समस्त वाहन डीलरों को पुनः निर्देशित किया गया कि विनिर्माता कम्पनी द्वारा वाहन में मूल रूप से लगाये गये साइलेन्सर युक्त वाहन ही आप द्वारा क्रेता को परिदान किया जाएगा , वाहन के साइलेन्सर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन के साइलेन्सर में परिवर्तन करा लिया जाता है और आपके प्रतिष्ठान पर यदि वाहन सर्विस हेतु प्रस्तुत होता है तो आप उस वाहन की सर्विस न करते हुए उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएगें। किसी भी दशा में वाहन के मूल साइलेन्सर में परिवर्तन नहीं करेंगे। उल्लंघन की दशा में ऐसे वाहन स्वामी के लिए सजा के रूप में तीन माह का कारावास अथवा रू0 10,000/- जुर्माना देय होगा तथा चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा । उक्त हेतु जनपद के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि ऐसा कोई वाहन मार्ग पर संचालित पाया जाता है तो उनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।