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सीमावर्ती जनपदों से अन्य राज्यों के कृषकों को उर्वरकों का विक्रय न किया जाए-डीएम

गाजीपुर। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, एवं समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश पर 24 अक्टूबर, 2021 द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।

जिसमें जनपद में वर्तमान में रबी सीजन की फसलों की बुआई का कार्य प्रारम्भ हो चुके है तथा कृषकों द्वारा बुवाई के समय प्रयोग हेतु फास्फेटिक उर्वरकों की तेजी से क्रय किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सीमावर्ती जनपदों से अन्य राज्यों के कृषकों को उर्वरकों का विक्रय न किया जाए तथा राज्य के कृषकों को भी जोत-बही/खतौनी के आधार पर बिक्री हो। आवश्यकतानुसार पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं उर्वरकों के अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आदेश/ अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उन्होने निर्देश दिया कि जनपद के बाहर उर्वरक के यातायात पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सीमा की चौकियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। कृषि, पुलिस तथा प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के सचल दल गठित कर निरीक्षण तथा छापे की कार्यवाही सम्पन्न की जाए और अवैध कार्यों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाए। जनपद के बाहर के कृषकों को उर्वरक बिक्री एवं जोत- बही/खतौनी के अनुसार संस्तुत मात्रा से अधिक मात्रा में उर्वरकों की बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध जांच कर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1973 में निहित प्राविधनों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाई की जाए। माह सितम्बर तथा अक्टूबर, 2021 के टॉप 100 क्रेताओं की समीक्षा कर यह देखा जाए कि क्या सीमावर्ती राज्यों के कृषकों को उर्वरक बिक्री हुई है साथ ही यह भी देखा जाए कि बिना जोत बहीं के फुटकर विक्रेताओं से अधिकतम डी०ए०पी० प्राप्त कर उसका अवैध हस्तांतरण नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति होने पर सम्बन्धित फुटकर विक्रेताओं और संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अधिनियम के सुसंगत धाराओं के आधार पर किया जाय।