Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्यूरो 12-11-2021

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20211112-WA0015~2

गाजीपुर। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत विधिक जागरूकता द्वारा महिला सशक्तिकरण के शिविर का आयोजन रायफल क्लब में आयोजित किया गया है।

इस अवसर पर पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कामायनी दूबे, नायब तहसीलदार सदर आशीष कुमार सिंह, सी0डी0पी0ओ0 सोना सिंह, सी0डी0पी0ओ0, विधिक प्रकोष्ठ अधिवक्ता घनश्याम लाल श्रीवास्तव, खुर्शीदा बानों, जिला समन्वयक शिखा सिंह व महिला कल्याण अधिकारी नेहा राय की उपस्थिति में सम्पूर्ण भारतवर्ष में मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव 02.10.2021 से 14.11.2021 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में जनसामान्य के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है।
सचिव ने जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है मानव दुर्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति है, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार है।22.01.2022 को प्रस्तावित विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवादों के समाधान का भी आयोजन किया जाना है।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: जनपद में शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने का डीएम ने दिया निर्देश
Next: प्रत्येक सप्ताह कॉल कर दी जाएगी नि:शुल्क जानकारी

हो सकता है आप चूक गए हों

IMG-20260313-WA0022

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का हुआ वितरण

ब्यूरो 13-03-2026
IMG-20260313-WA0021

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, डीएम ने एजेंसी प्रतिनिधियों संग की बैठक

ब्यूरो 13-03-2026
IMG-20260313-WA0020

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक सम्पन्न

ब्यूरो 13-03-2026
CSF-Logo-500x280

आवासीय खेल छात्रावास के लिए 23 से 26 मार्च तक होंगे चयन ट्रायल

ब्यूरो 13-03-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.