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अपहरण सहित दुष्कर्म के मुकदमे में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की हुई सजा

गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण सहित दुष्कर्म के मुकदमे में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 14,000 हजार रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 523/2014 धारा 363,366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरेसर के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त रामजीत पुत्र स्व0 श्याम नारायण बिन्द नि0 ग्राम शेरपुर थाना बरेसर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 14,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।