गाजीपुर। जिलाधिकारी एम.सिंह. ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को शासन के निर्देशानुसार सहायता के रूप में रू0 50,000/- की धनराशि प्रदान किया जाना है।
जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में मृतक का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराते हुए कोविड की जांच रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक एवं परिजन के आधार कार्ड की छायाप्रति, परिजन के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति तथा मोबाइल नम्बर का विवरण देते हुए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय मे आपदा पटल पर अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर दिया जा सकता है।
सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र का प्रारूप और उसके साथ सलग्न किये जाने वाले समस्त अभिलेखों/ साक्ष्यों का विवरण जनपद गाजीपुर की वेबसाइड ghazipur.nic.in से लिंक https://ghazipur.nic.in/disaster-management/ से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
यदि कोई परिवार/ आवेदक ऐस है जो जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करने में सक्षम नही है तो ऐसे आवेदकों के लिये ई-मेल [email protected] बनायी गयी है, जिस पर आवेदन पत्र और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की पी0डी0एफ0 फाइल प्रेषित कर दी जाय और उसके आधार पर अगले दिन सम्बन्धित लेखपाल द्वारा आवेदक से सम्पर्क कर उनका आवेदन पत्र एव अभिलेखों की प्रतियॉ प्राप्त किया जायेगा।