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आमजन को लाभान्वित करने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

ब्यूरो 03-12-2021

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गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 11.12.2021एवं प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत 22.01.2022 को किया जाएगा।

सचिव, (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में 03.12.2021 को सायं 04ः30 बजे एक बैठक रायफल क्लब में विष्णु चन्द्र वैश्य, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/नोडल अधिकारी, लोक अदालत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें मंगला प्रसाद जिलाधिकारी, सुश्री कामायनी दूबे, पूर्ण कालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामबदन सिंह, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी, लोक अदालत कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, चकबंदी न्यायालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, बाट-माप, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, खनन विभाग एवं अधिशासी अधियंता विद्युत वितरण के अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में 11.12.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपरोक्त उपस्थित अधिकारीगण के संबंधित वादों के निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया गया।

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