गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए (Regarding Organization of Pre-Litigation Special Lok Adalat for Matrimonial Disputes) 22.01.2022 को आयोजित किये जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे पति-पत्नी जिनके मध्य किन्ही भी कारणों से मनभेद या मतभेंद हो, वह न्यायालय परिसर में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मात्र एक प्रार्थनापत्र देकर अपने दांपत्य विवाद को न्यायालय द्वारा विधिसंगत तरीके से निस्तारित करा सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, सुश्री कामायनी दूबे, ने बताया कि वैवाहिक दांपत्य विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही निपटाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त गाइड लाइन के अनुक्रम में पति-पत्नी में से कोई अथवा उनका नजदीकी रिश्तेदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थनापत्र दे सकता है। प्रार्थनापत्र में दोनों पक्षों के नाम, पता व फोन नंबर, विवाद का संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ व पहचान पत्र देना होगा।
समाधान के लिए प्रार्थनापत्र अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायिक पीठ को भेज दिया जाएगा। पीड़िता वादकारी पति-पत्नी इस हेल्प डेस्क पर संपर्क करके सहायता ले सकते है। पूर्णकालिक सचिव, सुश्री कामायनी दूबे, ने बताया कि डीएम व एसपी से अपेक्षा की गई है कि वैवाहिक व दांपत्य विवादों के प्रार्थनापत्रों को मुकदमा पूर्व सुलह-समझौते के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला दीवानी न्यायालय परिसर में संदर्भित कराए।