गाजीपुर। शैक्षिक सत्र् 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि स्थानान्तरण की कार्यवाही मुख्यालय लखनऊ स्तर से चल रही है। ऐसे छात्र-छात्रायें जिनके द्वारा बैंक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खोले बैंक खाते में रू0 50,000=00 की धनराशि के अंतरण की लिमिट लगी हुई है।
ऐसे खातों में छात्रवृत्ति धनराशि प्रेषण के उपरान्त लिमिट होने के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाते है और धनराशि छात्रों को प्राप्त नही हो पाती है। ऐसे में आवश्यक है बैंक से सम्पर्क कर छात्रवृत्ति खातों से लिमिट को बढ़ाया जाय।
अतः उक्त सम्बन्ध में जनपद के समस्त दशमोत्तर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रवृत्ति खातों में 50,000=00 से अधिक धनराशि अन्तरण पर लिमिट लगी हुई है, उसे सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क कर लिमिट को बढ़ा दिया जाय, ताकि छात्रवृत्ति स्थानान्तरण में किसी प्रकार असुविधा न हो।