गाजीपुर। जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद न्यायालय एवं वाह्य न्यायालय के संचालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये गये है। निर्देशित किया गया है कि कोविड महामारी के दौरान न्यायालय संचालन के समय न्यायालय कक्ष में एक समय में 10 वादकारी / विद्वान अधिवक्ताओं से अधिक नही होने चाहिए।
जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की सहायता से न्यायालय में सफाई तथा सेनेटाईजेशन के साथ-साथ न्यायालय परिसर में आने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग करायें तथा न्यायालय कक्ष में सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों एवं प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना, सेनेटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।