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जिला पंचायत सभागार में बैठक सम्पन्न

गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता मे आयोग द्वारा निर्गत वल्नरेबिलिटी मैपिंग मैनुअल मे हित समस्त बिन्दुओं/प्राविधानों/प्राविधानों से अवगत कराये जाने/समीक्षा किये जाने के परिप्रेक्ष्य में 07.01 2022 को जिला पंचायत सभागार मे बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक मे बताया गया कि ऐसे मतदाताओं अथवा मतदाताओ के समूहो का ग्राम, मजरा व क्षेत्रवार चिन्हीकरण, जिन्हे किसी भी प्रकार का भय मतदान के समय होने की सम्भावना है, ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित व्यक्तियों के विरू़द्ध प्रभावी निरोधात्मक व विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करना, सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी द्वारा अपने सम्बन्धित बूथो का भ्रमण कर आयोग द्वारा नियत प्रारूपो वी0एम0-2वी0एम0-3,वीएम04 पर सूचना तैयार कर वी0एम0 -5 पर संयुक्त हस्ताक्षर सहित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निटर्निग अधिकारी/उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी को उपलव्ध कराया जायेगा। बैठक के दौरान बताया गया कि सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी द्वारा उपलव्ध करायी गयी सूचना के आधार पर रिटर्निग आफिसर/उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा वी0एम0-6 पर सूचना तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलव्ध करायेगे, उक्तानुसार रिटर्निग आफिसर/उपजिलाधिकारी एवं अपर उपजिलाधिकारी द्वारा उपलव्ध करायी गयी सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वी0एम0-7 पर सूचना आयोग को उपलव्ध करायेगे। निरोधात्मक कार्यवाही यथा 107/116, 151, 110 जी, गुण्डा अधिनियम एवं गिरोह अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पर चर्चा की गयी, साथ ही शस्त्रों के जमा कराये जाने के सम्बन्ध मे भी जानकारी ली गयी।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ,अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण सिंह ,समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, एवं निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।