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फसल बर्बाद होने पर 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा करें प्रस्तुत

गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने समस्त कृषको को सूचित किया है कि फसल बर्बाद होने पर जनपद के किसानों को 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा।

यह दावा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते है। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी। इसके पश्चात क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही किया जायेगा। किसानों के फसल का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। जनपद में इसके लिए एच०डी०एफ०सी० इर्गाे , लिमिटेड कम्पनी नामित है। प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति की सम्भावना है। कृषक भाईयों को अवगत कराना है कि फसल बर्बाद होती है तो वे 72 घंटे के अंदर फसल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा पत्र जमा कर दे। इसके लिए फसल बीमा कम्पनी के लिए टोल- फ्री नम्बर 1800-889-6868 1800-2660-700 व क्राप- इन्श्योरेन्स एप्प के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि का मोबाईल नम्बर निम्नवत् है, जिनसे सम्पर्क कर आप शिकायत दर्ज करा सकते है ।