गाजीपुर। पूर्व शहर कोतवाल विमल मिश्रा सहित चार के विरुद्ध एडीजे (एससी-एसटी) कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की रात एससी-एसटी एक्ट सहित मारपीट, गाली गलौज, धमकी का मामला कोतवाली में दर्ज किया गया। इसकी विवेचना की जिम्मेदारी सीओ सिटी ओजस्वी चावला को दी गई है।
एडीजे (एससी-एसटी) की कोर्ट में शहर कोतवाली के रजदेपुर देहाती शेखपुरा के तेतारू राम ने धारा 156 (तीन) के तहत वाद दाखिल किया था। उनका आरोप था कि उन्हें तथा उनकी पत्नी को पिछले साल 24 जून को उनके पुत्र अनिल कुमार तथा बहू ने मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उसकी लिखित शिकायत वह शहर कोतवाली में किए लेकिन पुत्र-बहू के विरुद्ध कार्रवाई के बजाए उल्टे उन्हें और पत्नी को पांच-छह जुलाई को रजदेपुर पुलिस चौकी में सुबह से शाम तक बैठा कर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी गई। उनको जाति सूचक गालियां तक दी गईं। फिर शांति भंग में उनका चालान कर दिया गया। तब इसकी शिकायत तेतारू राम ने ऊपर के पुलिस अधिकारियों से की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर में तेतारू राम ने पुत्र अनिल कुमार को भी मुल्जिम बनाया गया है। उनके अलावा रजदेपुर के एसआई अनिल कुमार तथा दीवान भी मुल्जिम हैं। शहर कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है आरोपित पूर्व शहर कोतवाल विमल मिश्रा इस वक्त वाराणसी के रोहनिया थाने के इंचार्ज हैं जबकि दूसरे आरोपित एसआई संदीप दूबे नंदगंज थाने में तैनात हैं।