गाजीपुर। आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के तहत जनपद मे निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला बदर किये गये।
जिसमे राजेश कुमार सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र स्व0 वंशबहादुर सिंह नि0 भाला थाना-नोनहरा, जिला गाजीपुर, अभिनन्दन उर्फ गोलू उर्फ गाठी पुत्र लालबहादुर सिंह नि0 गहमर पट्टी भैरोराय थाना-गहमर, जिला गाजीपुर, पुनीत यादव पुत्र रामभजन नि0 बरहपुर थाना-नन्दगंज, जिला गाजीपुर, शंकर पाण्डेय पुत्र रविशेखर पाण्डेय नि0 फुल्लनपुर थाना-कोतवाली, गाजीपुर, अश्वनी वर्मा पुत्र सतेन्द्रनाथ वर्मा नि0 भाला थाना-नोनहरा, गाजीपुर एवं संतोष चौहान पुत्र दूधनाथ नि0 मलेठी थाना-दुल्लहपुर, गाजीपुर को 12.01.2022 को जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार उ0प्र0 आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत जनपद मे सुनील कुमार सिंह पुत्र सदानन्द, नि0 ग्राम उतरौली, थाना- रेवतीपुर, गाजीपुर एवं रामलाल सिंह यादव पुत्र स्व0 मुन्ना सिंह यादव, नि0 ग्राम मिठ्ठापारा, थाना-जंगीपुर गाजीपुर का शस्त्र निरस्त कर दिया गया है।