गाजीपुर। विधानसभा समान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल, निष्पक्ष, एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त है कि रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी, 2022 तक पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा।
01 फरवरी, 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलो एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर ) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है, आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कार्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर ) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गयी है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलो एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।