गाजीपुर। कुमार निर्मलेन्दु जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में माह फरवरी, 2022 के प्रथम चरण में गेहूॅ-चावल के साथ साबुत चना, नमक एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण 15 फरवरी, 2022 तक किया जाना था, किन्तु जनपद गाजीपुर में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का आवंटन के अनुसार निर्गमन न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण दिनांक 15.02.2022 तक कराया जाना संभवन नही हो पा रहा था।
उक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2022 में अवशेष लाभार्थियों को खाद्यान्न, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क वितरित कराये जाने हेतु उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण की तिथि दिनांक 20.02.2022 तक बढाई गयी है, अर्थात प्रथम चरण में खाद्यान्न सहित 5 वस्तुओं का ई-पॉस मशीन से वितरण दिनांक 20.02.2022 तक किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि 15.02.2022 के साथ-साथ दिनांक 20.02.2022 को भी उपलब्ध रहेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर नियमित खाद्यान्न गेहूॅ चावल के साथ-साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह फरवरी, 2022 में राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार अनुमन्य समस्त सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नही किए जायेगे।
समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब हाट गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का उठान कर ले तथा दिनांक 20.02.2022 तक प्रत्येक दशा में लाभार्थियों को एक साथ पॉचो आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करे। इसमे किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।