गाजीपुर। जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेश 31.01.2022 द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2022 से सम्बन्धित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है।
तद्क्रम में निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के प्रत्येक डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल माह मार्च, 2022 के अन्त तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित की जाती है। यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्टेªट/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जायेगा।
कुमार निर्मलेन्दु जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामियों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से जनहित में निर्वाचन कार्य की महत्ता के दृष्टिगत् सूचित किया है कि अपने-अपने डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टाक तत्काल प्रभाव से मार्च, 2022 के अन्त तक आरक्षित रखना सुनिश्चित करें। साथ ही पम्प स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल का भण्डारण सुनिश्चित करें, जिससे उक्त अवधि में आम जनमानस को कोई असुविधा न हो।
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