गाजीपुर। जिला पूर्ती अधिकारी कुमार निर्मलेंदू ने सूचित किया है कि बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिको को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु वेब-पोर्टल पर पंजीयन करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
उन्होने बताया कि आधार कार्ड निर्गत करने के लिए पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों की सूची जो अन्य दस्तावेजों यथा पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट/पॉसबुक, पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण/पॉसबुक, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान-पत्र/सरकारी संस्था द्वारा जारी कर्मिक प्रमाण-पत्र, बिजली बिल (विगत 03 माह का ), पानी बिल (विगत 03 माह का), टेलीफोन बिल (विगत 03 माह), सम्पत्ति कर रसिद (विगत 01 वर्ष का), क्रडिट कार्ड स्टेटमेन्ट (विगत 03 माह का) आदि के साथ साथ यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है।
1. राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
2. मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालया के Superintendent/Warden/Matron/Head of Institute of recognize shelter home orphanages etc. के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
3. ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी।
उपर्युक्त व्यवस्थानुसार पात्र किन्तु खाद्यान्न से वंचित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पहचान प्रमाण-पत्र सुलभ कराते हुए आधार कार्ड निर्गत किया जाना है। तदोपरान्त आधार कार्ड के आधार पर राशन कार्ड भी निर्गत किया जाना है। संबंधित पात्र व्यक्तियों का वेब पोर्टल पर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म जिला पूर्ति कार्यालय एवं तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध है। राशन कार्ड निर्गत करने की कार्यवाही के क्रम में सर्वप्रथम आवश्यक है कि अनेक सार्वजनिक स्थलों जैसे धार्मिक स्थल, पार्क, महत्वपर्ण स्थल जहां आम जनमानस बहुतायत में आते हों, चौराहों, कचरा पात्रों, कचरा गिराने के स्थानों अथवा अन्य स्थानों पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो पात्र हों, किन्तु खाद्यान्न से वंचित हों, का सत्यापन करते हुए चिन्हित करने की कार्यवाही की जानी है। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों, मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, आम जनमानस का भी सहयोग किया जा सकता है। यदि ऐसे कोई जो पात्र होते हुए भी खाद्यान्न वितरण की महत्वपर्ण योजना के लाभ से वंचित है तो उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर-18001800150 पर सूचना दी जा सकती है। उपर्युक्त हेल्पलाइन नम्बर पर प्राप्त सूचना/वितरण का सत्यापन यथास्थिति ग्राम पंचायत के लेखपाल तथा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में नगर महापौर/नगर आयुक्त द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा सूची तैयार की जायेगी।
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में ऑलाइन आवेदन पूर्ण कर संबंधित तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे, जिन्हे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरने पर वह जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को सत्यापन हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।
ऐसी स्थिति में जन साधारण एवं समस्त सम्बन्धित को सूचित/निर्देशित किया जाता है कि बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिको, जिनका पहचान पत्र न होने के कारण खाद्यान्न पाने से वंचित हो। ऐसे व्यक्तियों का उपर्युक्त संस्था से पहचान पत्र जारी करते हुए, उससे आधार कार्ड जारी किये जाये ताकि सभी की पहचान कर उनके राशन कार्ड जारी किये जा सके।