गाजीपुर। उ0प्र0 के निर्दैश पर जनपद में हो रहे गेहूँ खरीद हेतु गेंहूँ क्रय केन्द्रों पर की गई तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी एम.पी.सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार गाजीपुर में कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, जिला खाद्य विपरण अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार,नोडल अधिकारी, क्रय केन्द्र प्रभारी अधिकारी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, लेखपाल, एवं क्रय एजेन्सी, भारतीय खाद्य निगम, पी0सी0एफ0 शाखा, उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ की उपस्थिति में बैठक संपन्न की।
समस्त केन्द्र प्रभारियों को केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को दुरूस्त करने एवं अधिक से अधिक संख्या में किसानों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। गेहूं खरीद केवल पंजीकृत कृषकों से ही की जायेगी गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण स्मार्ट फोन जनसेवा केन्द्र साइबर कैफे से http://www.fcs.up.gov.in पर अथवा © UPKISANMITRA ऐप पर जा कर कराया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कार्याशाला बैठक में नही पाये जाने पर अतुल सिंह वंजारीपुर के लेखपाल एवं विनोद यादव सेवठा को 01 दिन वेतन रोकने का निर्देश दिया तथा सुखडेहरा से क्रय केन्द्र प्रभारी वृजबिहारी को कल 10 बजे तक आवास पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के स्थापित गेहॅू क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर ही लगाये जायें। गेहूॅ क्रय केन्द्र का प्रचार प्रसार बैनर लगाकर तथा अन्य माध्यमों से किया जायें। जिससे किसान लाभान्वित हो। समस्त क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थायें व गेहूँ क्रय से सम्बन्धित उपकरण यथा ई-पॉप मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंन्त्र, छलना, विनोइंग फैन, पावर डस्टर आदि के साथ-साथ क्रय केन्द्रों पर रखे जाने वाले अभिलेख-स्टॉक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर, क्रय पंजिका, निरीक्षण पंजिका, रिजेक्शन पंजिका आदि दिनांक 30 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। क्रय केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित बैनर, समर्थन मूल्य व टोल फ्री नम्बर सहित प्रदर्शित रहेगा। इसके लिये सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति तथा क्रय एजेन्सी के जिला प्रभारियों को निर्देश दिए। गेहॅू क्रय केन्द्रों के औचक निरीक्षण के दौरान यदि आवश्यक प्रपत्र एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा गेहॅू खरीद प्रारम्भ होने में अधिक समय नही बचा हैं सभी केन्द्र प्रभारी अपनी तैयारियों पूरी कर ले। इसके अलावा सभी केन्द्र प्रभारी अपने केन्द्र का लक्ष्य अवश्य पूरा करें। जिलाधिकारी ने समस्त गेहूँ क्रय एजेन्सियों के जिला प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने एजेन्सी के अनुमोदित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराते हुये दिनांक 01.04.2022 से गेहूँ खरीद प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने समस्त केंद्र प्रभारियों को अधिक से अधिक संख्या में किसानों का पंजीकरण करते हुए पंजीकरण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन क्रय केंद्रवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जिन कृषकों द्वारा गेहूं की बिक्री की गई थी उनका तथा नए कृषकों से संपर्क कर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई किसान जानकारी के अभाव में बिना पंजीकरण कराए हुए क्रय केंद्र पर गेहूं बिक्री करने हेतु आता है तो तत्काल उसका क्रय केंद्र पर ही पंजीकरण कराते हुए सत्यापन की कार्यवाही को ससमय पूर्ण कर गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केंद्र पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गेंहू खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है अथवा दूसरे व्यक्तियों से खरीद-फरोख्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित शिकायत की जाँच उच्चाधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। जांच के दौरान यदि शिकायत सही पायी जाती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिन केंद्रों पर पिछले वर्ष गेहूं खरीद की प्रगति संतोषजनक नहीं रही थी जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी वक्त करते हुए संबंधित केंद्र प्रभारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त केंद्र प्रभारियों को केंद्र पर ससमय उपस्थित होने तथा प्रतिदिन गेहूं खरीद की फीडिंग पोर्टल पर करने के निर्देश दिए। जिससे कि किसानों को किए जाने वाले भुगतान में कोई विलंब न हो। उन्होंने ए0आर0 कोऑपरेटिव को समस्त केंद्रों की स्वयं जांच करते हुए मूलभूत सुविधाओं सहित समस्त आवश्यक प्रपत्रों एवं पंजिका आदि की उपलब्धता की जांच करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समस्त केंद्रों पर गेंहू खरीद से संबंधित आवश्यक सूचना संबंधी बैनर लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी क्रय केंद्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को अनावश्यक समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कृषकों को गेहूँ के मूल्य का भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा। कृषक अपना खाता सी0बी0एस0 बैंक में ही खुलवायें। कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार नम्बर से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एन0पी0सी0आई0 पोर्टल पर मैप्ड हो तथा बैंक खाता सक्रिय हो। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में ‘‘कन्ट्रोल रूम’’ की स्थापना की गई है।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व ने बताया कि जनपद में गेहूँ खरीद 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक प्रतिदिन प्रातः 9ः00 से सांय 6ः00 बजें तक किया जायेगा। गेहॅू क्रय केन्द्र रविवार तथा राजपत्रित अवकाशों पर बंद रहेंगें। सरकारी गेहॅू क्रय केन्द्रों पर केवल पंजीकृत किसानों के गेहॅू खरीदें जायेगें। अतः ऐसे किसान जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। वे विभाग की वेवसाइट http://www.fcs.up.gov.in पद पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। गेहूँ का समर्थन मूल्य रु0 2015 प्रति कुन्तल निर्धारित है। किसान गेहूॅ क्रय केन्द्र से सम्बन्धित किसी भी समस्या के लिए शिकायत टोल फ्री नम्बर 18001800150 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें हैं। 15 मार्च, 2022 से पंजीकरण हेतु विभागीय बेबसाईट fcs.up.gov.in सक्रिय हो गया है। गेहूँ विक्रय से पूर्व कृषक किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे अथवा स्वंय के मोबाईल से ऑनलाईन पंजीकरण करा सकते है। इस वर्ष ओ0टी0पी0 आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पंजीकरण हेतु कृषक वर्तमान मोबाईल नम्बर ही अकिंत कराये जिसमें एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। अपनी खतौनी में अंकित खाता संख्या को पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूँ के अथवा अन्य फसल के रकबे को भी अंकित करना होगा। संयुक्त भूमि की दशा में अपने हिस्सेदारी की सही घोषणा भी करनी होगी। कृषक अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपने नाम आदि को सही-सही अंकित करें। गेहूँ बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वंय उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। गत धान खरीद वर्ष 2021-22 हेतु पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। पंजीकरण आवेदन लॉक करने के लिये पंजीकरण हेतु अंकित मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 आयेगा। किसान अपना पंजीकरण लॉक कराने के पूर्व अच्छी तरह से देख लें कि उनके द्वारा सारी जानकारी सही भरी गयी है अथवा नही।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ने जानकारी दी है कि जनपद में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 प्रति कुंटल है जो कुल अनुमोदित क्रय केंद्र इस वर्ष कुल 65 क्रय केंद्रों का चिन्हंाकन किया गया है जिसमें खाद्य विभाग के 17, पीसीएस के 15, पी0सी0यू 23, यू0पी0एस0एस0 9 एवं भारतीय खाद्य निगम के 01 केंद्र नामित हैं। गतवर्ष 2021-22 में संचालित वर्ष 2022- 23 में संस्थावार अनुमोदित केंद्र स्थित है समस्त अनुमोदित 65 क्रय केंद्र एवं भारतीय खाद्य निगम के 01 डिपो टैगिंग पूरा हो गयी है। समस्त केंद्रों पर केंद्रीय केंद्र प्रभारियों की तैनाती कर ली गई है। समस्त केंद्रों पर खरीद से संबंधित उपकरण सुनिश्चित किया जाय तथा समस्त केंद्रों पर खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करा लिया जाय। समस्त क्रय केंद्रों हेतु आवश्यक 65 ई-पॉप मशीनें उपलब्ध है। कृषक द्वारा अबतक पंजीयन की संख्या कुल 4479 प्राप्त हुआ है, जिसमें नाम मिसमैच 2354 किसानों एवं 100 कु0 से अधिक गेहूं बिक्री करने वाले किसानों का सत्यापन लंबित है सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रिया लगातार रहेगी। बोरो की उपलब्धा समस्त क्रय केन्द्रो पर भारी मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कि जाय। रबी विपणन वर्ष 2022-23में गेहूॅ की उपत्पादकता 36.16 कु0 प्रति हेक्टेयर तथा उत्पादन 6.68 लाख मी0 टन का अनुमान है। गेहूं विक्रय सम्बन्धी किसी भी समस्या पर जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला के मोबाइल नम्बर 8004862429 पर, तहसील स्तर पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी में तहसील सदर रोहित कुमार द्विवेदी 9793880962, मुहम्मदाबाद में चन्द्रभान पाण्डेय मो0 9452232306, कासिमाबाद में संजय कुमार गौतम मो0 9838887999, जखनियॉ में हेमन्त कुमार सिंह मो0 9473957438, जमानियॉ में शैलेश कुमार यादव मो0 9621830783, सेवराई में रितेश कुमार सिंह मो0 9554181785 एवं सैदपुर में राजीव सिंह मो0 नं0 8299710742 परसम्पर्क कर सकते है।