गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के मतदाताओं को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 40 क (नियम 70 के अधीन ) दी गयी सुविधा के अंतर्गत निर्वाचक अपनी निरक्षता, अंधेपन या अशक्तता के कारण किसी सहयोगी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो प्रत्येक दशा मे अपना आवेदन पत्र 05.04.2022 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत कर देवें अन्यथा 05.04.2022 की अपराह्न के पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
मतदाताओं के लिए दिये गये निर्देश
- by ब्यूरो