गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के मतदाताओं को सूचित किया है कि मतदान कार्यवाहियों के दौरान, मतदाताओं को मतदान कोष्ठ में अपने मत दर्ज करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये पेन का ही प्रयोग करना होगा।
मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, घातक हथियार, ज्वलनशील पदार्थ आदि ले जाने पर पूरी पाबंदी होगी। कोई भी मतदाता पान, गुटखा खाकर मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा और न ही बीड़ी, सिगरेट, माचिस, अन्य मादक पदार्थ एवं पानी की बोतल लेकर जायेगा।