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जाने कब से कब तक बन्द रहेगी मदिरा की दुकान

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट, एम. पी. सिंह ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम-1910 की धारा- 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा- 135(ग) में उपबन्धित प्राविधानों के अनुपालन मे लोक शान्ति बनाये रखने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु नियत मतदान दिवस 09.04.2022 को मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय सायं 04.00 बजे से 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 07.04.2022 को सायं 04.00 बजे से मतदान समाप्ति तक जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापनांे) तथा मतगणना दिवस 12.04.2022 को जनपद गाजीपुर की समस्त आबकारी दुकानों (देशी मदिरा विदेशी मदिरा, बीयर , माडलशाप, भांग, एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा थोक व बार अनुज्ञापनों) से बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का आदेशित किया है। इस बन्दी हेतु लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा।